सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को बड़ा झटका, CBI चीफ आलोक वर्मा को हटाने का फैसला रद्द

CBI Row Judgement देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) में काफी समय से चल रहे विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को तगड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने सीवीसी के फैसले को पलटते हुए आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का फैसला रद्द कर दिया. इस फैसले के साथ ही ये साफ हो गया कि आलोक वर्मा सीबीआई के चीफ बने रहेंगे.

सिर्फ उच्च स्तरीय सेलेक्ट कमेटी करेगी वर्मा पर फैसला

अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को कानून के तहत सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का कोई अधिकार नहीं है. सिर्फ सेलेक्ट कमेटी के पास ही ये अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई पावर सेलेक्ट कमेटी में प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में नेता विपक्ष होंगे. कोर्ट ने ये भी कहा कि ये कमेटी एक हफ्ते के भीतर वर्मा पर कार्रवाई पर फैसला ले. इस दौरान आलोक वर्मा कोई भी नीतिगत फैसला नहीं लेंगे. कोर्ट ने ये भी कहा कि आगे से ऐसे बड़े मामलों में उच्च स्तरीय कमेटी ही फैसला करेगी.

एक सप्ताह तक नीतिगत फैसला नहीं लेंगे वर्मा

इस मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि कोर्ट ने सरकार और सीवीसी के फैसले को पलटते हुए सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को पद पर बहाल करने का फैसला सुनाया है. साथ ही प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सीजेआई वाली उच्च स्तरीय कमेटी के पास ये मामला भेजने को कहा है. ये कमेटी एक सप्ताह के भीतर इस पर फैसला लेगी. प्रशांत भूषण ने इसे वर्मा की अधूरी जीत बताते हुए कहा कि इस दौरान वर्मा कोई भी नीतिगत फैसला नहीं ले सकेंगे.

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