Supreme Court ने AAP नेता Sanjay Singh को 181 दिनों बाद दी जमानत

Sanjay Singh Bail: लोकसभा चुनाव (Loksbha Election 2024) से पहले झटके पर झटका झेल रही आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए मंगलवार को एक बड़ी राहत खबर आई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। सिंह जमानत ऐसे समय में मिली है, जब पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) भी तिहाड़ जेल (Tihar Jail) पहुंच गए हैं।

इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से मंगलवार को पूछा कि क्या उसे दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता संजय सिंह को और ज्यादा समय तक हिरासत में रखने की जरूरत है।

जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पी बी वराले की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू से कहा कि वह निर्देश लें और लंच के बाद अदालत को बताएं कि क्या सिंह को और ज्यादा समय तक हिरासत में रखने की जरूरत है।

लंच के बाद के बाद ED ने कोर्ट से कहा कि उसे संजय सिंह को जमानक दिए जाने पर कोई आपत्ति नही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से संजय सिंह को जमानत दिए जाने के बाद पार्टी नेता आतिशी ने कहा ‘सत्यमेव जयते।’

181 दिनों बाद जेल से बाहर आएंगे संजय सिंह

सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा कि संजय सिंह छह महीने जेल में बिता चुके हैं। बता दें कि AAP के राज्यसभा सांसद करीब 181 दिनों बाद जेल से बाहर आएंगे।

शीर्ष अदालत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिंह की गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई की।

मामले की सुनवाई के दौरान भी हो सकती है जांच: सुप्रीम कोर्ट

पीठ ने राजू से कहा कि सिंह के पास से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है और दो करोड़ रुपए रिश्वत लेने को लेकर उन पर लगे आरोप की जांच मामले की सुनवाई के दौरान की जा सकती है।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वह दोपहर के खाने के बाद के सत्र में सिंह की गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ उनकी दलीलों का जवाब देंगे।

प्रवर्तन निदेशालय ने संजय सिंह को पिछले साल चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। ED ने चार अक्टूबर, 2023 की रात को राज्यसभा सांसद को उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार किया था।

हाई कोर्ट से नहीं मिली थी राहत

गिरफ्तार किए गए संज सिंह ने हाई कोर्ट के सामने इस आधार पर जमानत का अनुरोध किया था कि वह तीन महीने से ज्यादा समय से हिरासत में हैं और इस अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं है।

हाई कोर्ट ने सात फरवरी को सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन निचली अदालत को सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया था।

इसके बाद, सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

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