J-K: जानें, 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट में जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मामले की लगातार तीसरे दिन शुक्रवार को भी सुनवाई हुई. अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधान खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई संविधान पीठ के मौजूदा पांच जजों की बेंच करे या सात जजों की बेंच, इस पर फैसला आना बाकी है. बेंच ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सामने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने इतिहास का जिक्र करते हुए जम्मू कश्मीर के संविधान सभा और वहां राज्य के विशिष्ट संविधान की बात भी स्पष्ट की. अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वहां के राजा हरि सिंह ने रियासत के भारत में मिलने पर हामी भरी थी.

अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जून 1949 में विलय के बाद और नंबवर 1950 में युवराज कर्ण सिंह को चुनाव के जरिए भावी सदर-ए-रियासत घोषित किया गया. प्रेमनाथ कौल के मुकदमे में सवाल ये उठा कि क्या राजा को कानून बनाने का अधिकार है या नहीं? तो क्या संसद के कानून बनाने इस अधिकार का अतिक्रमण कोई राजा कर सकता है? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेमनाथ कौल मामले का फैसला और उसके बाद आए फैसलों में कोई बदलाव या विरोधाभास नहीं है.

महाराजा के पास होंगी सीमित शक्तियां

अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अनुच्छेद 370 (1) और (3) के तहत संसद के इस अधिकार को चुनौती नहीं दी गई थी. वो सिर्फ महाराजा के कानून बनाने के अधिकार और रियासत के लिए किए गए निर्णय को लेकर था. उन्होंने तर्क दिया कि तब ये समझौता हुआ था कि संविधान सभा के गठन से पहले अगर केंद्र सरकार किसी समवर्ती सूची वाले विषय पर कोई समझौता होगा तो वो संविधान सभा के सामने रखा जाएगा.

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महाराजा को राज्य के संवैधानिक प्रधान, सदर ए रियासत की मान्यता दी जाएगी. महाराजा के अधिकार और शक्तियां सीमित होंगी लेकिन उस वक्त युवराज को कानून बनाने के लिए सक्षम माना गया था.

प्रेमनाथ कौल का वो मुकदमा राजा के भूमि सुधार कानून बनाने और लागू करने के अधिकारों पर हमला था. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह भी दलील दी गई कि सम्पत प्रकाश केस में भी संसद के कानून बनाने के अधिकारों को लेकर कोई दखल नहीं दिया गया.

सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों के संविधान पीठ में सुनवाई पूरी हो चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा है. सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा कि इस मामले को सात जजों के संविधान पीठ को भेजा जाए या नहीं. केंद्र सरकार ने 370 के प्रावधान हटाने को सही ठहराया और मामले को सात जजों की पीठ में भेजे जाने का विरोध किया.

सुनवाई के दौरान क्या थे सरकार के तर्क?

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि जम्मू और कश्मीर की संप्रभुता वास्तव में अस्थाई थी. भारत राज्यों का संघ है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत जम्मू और कश्मीर पहले ही भारत के संविधान का एक हिस्सा बन गया था.

सुनवाई के दौरान यह भी सरकार ने दलील दी कि अनुच्छेद 370 महज जम्मू और कश्मीर राज्य की विधायी शक्तियों को ही सामने लाता था. भारतीय राज्यों का एकीकरण इसी उद्देश्य की समग्रता को दिखाता है. भारत संघ में जम्मू और कश्मीर का प्रवेश अपरिवर्तनीय है.

विद्रोहियों की वजह से महाराजा ने मांगी थी मदद

सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया कि महाराजा ने राज्य में मौजूद विद्रोहियों के कारण भारत से सहायता मांगी थी. वहां आपराधिक गतिविधियां हो रही थीं और रिकॉर्ड यह भी बताते हैं कि पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित इन अलगाववादियों को विशेष रूप से कहर ढाने के लिए भेजा गया था.

केके वेणुगोपाल ने पाकिस्तान और महाराजा के बीच की कलह को उजागर करने के लिए वीपी मेनन की पुस्तक ‘इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स’ (1956) का एक अंश भी सुनवाई के दौरान पढ़ा.

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