केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर में हाई स्पीड 4जी इंटरनेट सेवाएं ट्रायल के तौर पर शुरू करने को राजी है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र ने कहा कि वह चुनिंदा इलाकों में 4G सर्विस शुरू करेगी। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि जम्मू और कश्मीर डिविजन के एक-एक जिले में 16 अगस्त से 4G बैन हटा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इस बैन के खिलाफ फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स ने जून में याचिका डाली थी। इसी पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने 4G शुरू करने की बात कही।
अदालत ने कहा था, अब देरी न करें
इससे पहले, शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन से यही पूछा था कि क्या कुछ क्षेत्रों में 4जी सेवा को बहाल किया जा सकता है? अदालत ने कहा था कि सरकारो को 4जी सेवा को बहाल करने की संभावना को लेकर एक निश्चित रुख के साथ सामने आना चाहिए। अदालत ने जोर देकर कहा था कि अब इस मामले में और ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। न्यायमूर्ति एन.वी. रमना, न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की पीठ ने सॉलिस्टिर जनरल तुषार मेहता से कहा था, “जो निर्णय लिया गया, उसका आधार क्या है। क्या इस बात की संभावना है कि कुछ क्षेत्रों में 4जी सेवा को बहाल किया जा सकता है? क्या ऐसा कुछ है, जो कुछ किया जा सके?”