सुप्रीम कोर्ट का फैसला, MP में बिना OBC आरक्षण के होंगे पंचायत चुनाव !

सुप्रीम कोर्ट का फैसला, MP में बिना OBC आरक्षण के होंगे पंचायत चुनाव…

भोपाल। मध्यप्रदेश में बहुचर्चित पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में 15 दिन के अंदर पंचायत एवं नगर पालिका के चुनाव की अधिसूचना जारी करें प्रदेश सरकार। ओबीसी आरक्षण के मामले में प्रदेश की भाजपा सरकार की रिपोर्ट को माना अधूरा। अधूरी रिपोर्ट होने के कारण मध्यप्रदेश के ओबीसी वर्ग को नहीं मिलेगा पंचायत एवं नगर पालिका में आरक्षण का लाभ।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एमपी के सीएम शिवराज बोले। कहा- सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रिव्यू पिटिशन लगाएगी मध्यप्रदेश सरकार। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया है, अभी हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। पंचायत, निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हों, इसको लेकर रिव्यू पिटिशन लगाई जाएगी।

कांग्रेस के प्रवक्ता सैयद जफर ने पंचायत चुनाव के एससी के फैसले आने के बाद ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि डॉ भीमराव अंबेडकर के संविधान की जीत। प्रदेश सरकार द्वारा लगातार गैर संवैधानिक कार्यों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कोर्ट का अहम फैसला 15 दिन के अंदर पंचायत एवं नगर पालिका के चुनाव की अधिसूचना जारी करें प्रदेश सरकार। ओबीसी आरक्षण के मामले में प्रदेश की भाजपा सरकार की रिपोर्ट को माना अधूरा।अधूरी रिपोर्ट होने के कारण मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग को नहीं मिलेगा पंचायत एवं नगर पालिका में आरक्षण। प्रदेश सरकार की प्रशासनिक भूल या ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई बड़ा षड्यंत्र। जल्द करेंगे हम खुलासा।

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