तमिलनाडु के सांसद और उनके परिवार की 89 करोड़ की संपत्ति को ज़ब्त करने के लिए ED ने दिया आदेश

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate- ED) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (FEMA) के कथित उल्लंघन के लिए तमिलनाडु (Tamil Nadu) से लोकसभा सदस्य एस जगतरक्षकन (MP S Jagathrakshakan) और उनके परिवार के सदस्यों की 89.19 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है. ईडी (ED) ने एक बयान में कहा कि ‘‘फेमा का उल्लंघन करते हुए सिंगापुर (Singapore) स्थित एक कंपनी में अवैध तौर पर हासिल, अर्जित, स्थानांतरित शेयरों’’ के बराबर की संपत्ति (property) जब्त की गयी है.

एजेंसी को सूचना मिली थी कि जगतरक्षकन ने फेमा के प्रावधानों (FEMA Rules) का उल्लंघन करते हुए कथित तौर पर विदेशी शेयर (Foreign Share) हासिल किए हैं. इसके बाद एजेंसी ने विस्तृत जांच की. ईडी (ED) ने दावा किया है कि फेमा के प्रावधानों के तहत जांच की अवधि में पाया गया कि जगतरक्षकन और उनके पुत्र संदीप आनंद ने भारतीय रिजर्व बैंक (Indian Reserve Bank) की मंजूरी के बिना सिल्वर पार्क इंटरनेशनल पी लिमिटेड सिंगापुर में 15 जून 2017 को कथित तौर पर क्रमश: 70,00,000 शेयर (shares) और 20,00,000 शेयर लिए.

कृषि भूमि, भूखंड, मकान और बैंक खाते, शेयरों को मिलाकर कुल 89.19 करोड़ की संपत्ति जब्त


ईडी ने कहा कि जगतरक्षकन ने अवैध तरीके से हासिल शेयरों को फेमा के नियमों के विरूद्ध अपने परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित कर दिया. ईडी ने कहा है कि फेमा की धारा 37 ए के प्रावधानों के तहत जगतरक्षकन और उनके पारिवार के सदस्यों की कृषि भूमि, भूखंड, मकान आदि के रूप में अचल संपत्ति और बैंक खाते तथा शेयरों को मिलाकर कुल 89.19 करोड़ की संपत्ति जब्त की गयी है.

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