राहुल गांधी के ‘चौकीदार चोर है’ बयान पर आया ‘सुप्रीम कोर्ट’ का फैसला

सुप्रीम कोर्ट आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि पीएम मोदी पर उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण था। यह कोर्ट का कंटेम्प्ट नहीं था, लेकिन भविष्य में उन्हें इसका ध्यान रखना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने राहुल की माफी को भी स्वीकार कर लिया। आपको बता दें कि ये याचिका बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी की ओर से दायर की गई थी, जिसमें आरोप था कि राहुल गांधी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि चौकीदार चोर है।

गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने हर मोर्च पर राफेल के जरिए मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की थी लेकिन उनका ये दांव उल्टा पड़ गया। राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी को चोर बताया था। राफेल केस में राहुल गांधी ने कहा था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है। बीजेपी नाराज हो होकर कोर्ट पहुंच गई और आज मीनाक्षी लेखी के उसी याचिका पर फैसला आया है।

दरअसल राहुल गांधी चुनाव के दौरान हर रैली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। राफेल को लेकर चौकीदार चोर है का नारा बुलंद कर रहे थे और तभी राफेल का मामला भी कोर्ट पहुंच चुका था। दस अप्रैल को राफेल केस में रिव्यू पिटिशन पर सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया में लीक हुए तीन दस्तावेजों पर गौर करने के मामले में सरकार की दलील को नकार दिया था।

कोर्ट ने कहा था कि अदालत इन दस्तावेजों को देखेगी, इन्हें कंसिडर करेगी। इसके बाद राफेल केस की रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई का फैसला करेगी लेकिन राहुल गांधी ने कोर्ट के हवाले से पीएम मोदी के ख़िलाफ गलत बयानबाजी कर दी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि मोदी ने अनिल अंबानी की जेब में तीस हजार करोड़ रूपए डाले हैं।

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