शराब नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिली
एक अप्रैल से प्रदेश में अंग्रेजी शराब दुकानों के 149 अहाते (शॉप बार) बंद होंगे। हालांकि 2551 देशी शराब दुकानों के परिसर में बैठकर पीने की सुविधा जारी रहेगी। यह प्रावधान वर्ष 2018-19 की शराब नीति में किया गया है। इसे बुधवार को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान शराब दुकानों के अहाते बंद करने की घोषणा की थी। स्कूल, कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल, धार्मिक स्थल और पवित्र नदियों के 50 मीटर दूर तक की शराब दुकानें बंद करने का भी फैसला लिया गया है।
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शराब से जुड़े सभी लाइसेंस की फी 15 प्रतिशत बढ़ाई
– सरकार ने शराब दुकानों से संबंधित सभी लाइसेंस की फीस में 15% का इजाफा किया है। नए वित्तीय वर्ष में अहाते बंद होने के बावजूद शराब से सरकार के खजाने में 9 हजार करोड़ रुपए आने की उम्मीद है। चालू वित्तीय वर्ष में यह 8100 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।
नई नीति में ये भी: बार-रेस्त्रां में शराब पीना होगा महंगा
– भोपाल, इंदौर जैसे शहरों के रेस्त्रां-बार में शराब पीना महंगा होगा। इनकी लाइसेंस फीस 9 लाख से 11 लाख की।
– अवैश शराब बेचने पर 10 साल की सजा, 10 लाख जुर्माना। अभी 2 साल तक सजा और 4 हजार तक जुर्माना है।
– जहरीली शराब पीने से मौत होने पर विक्रेता या निर्माता को मृतक के वारिस को 4 लाख रुपए देने होंगे।
यह भी फैसला… मल्टीप्लेक्स, केबल से नगर निगम वसूलेंगे मनोरंजन कर
प्रदेश में मल्टीप्लेक्स, सिनेप्लेक्स व केबल टीवी से मनोरंजन कर अब नगरीय निकाय वसूलेंगे। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने के बाद मनोरंजन कर अधिनियम समाप्त हो गया था। लेकिन 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद नगरीय निकाय और पंचायतराज संस्थाओं के लिए बने कानून में निकायों को मनोरंजन कर लगाने का अधिकार है। इसके तहत ये कर वसूलेंगे।
राज्य मंत्रि-परिषद की बुधवार को हुई बैठक का ब्योरा देते हुए सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने संवाददाताओं को जानकारी दी।
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मिश्रा ने बताया, “मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री चौहान के पूर्व में किए गए वादे के अनुसार 149 अहातों व शॉप बार को बंद करने का फैसला लिया गया। यह सभी एक अप्रैल से बंद हो जाएंगे।”