बंगाल में पेड़ काटे जाने का मामला पहुंचा SC, बनाई गई अध्ययन समिति

पश्चिम बंगाल में आमजन की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए रेलवे ओवर ब्रिज और नेशनल हाइवे के विस्तार के लिए 4 हजार से ज्यादा पेड़ों की कटाई मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में अध्ययन के लिए दो सदस्यीय समिति बनाए जाने का आदेश दिया.

जस्टिस एसए बोबडे की अगुवाई में मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अध्ययन के लिए दो सदस्यीय समिति बनाए जाने का आदेश दिया. समिति के सदस्य सोम पंड्या और प्रोफेसर मुखर्जी होंगे. इस समिति को अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी. मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी.

हाई कोर्ट ने दी थी अनुमति

दरअसल, कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की गई थी जिस पर यह फैसला सुनाया गया. कलकत्ता हाई कोर्ट ने रेलवे ब्रिज और नेशनल हाईवे के निर्माण को मंजूरी दे दी थी. हाई कोर्ट की ओर से रेलवे ब्रिज और नेशनल हाईवे के निर्माण की मंजूरी दिए जाने के कारण इसके लिए 4 हजार से ज्यादा पेड़ काटे जाने का रास्ता साफ हो गया था और इस फैसले के अमल पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की गई थी.

बंगाल में पेड़ कटाई मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबडे ने कहा कि मानव जीवन पेड़ों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है. लेकिन सालभर में विशाल वृक्ष जितनी ऑक्सीजन देते हैं, बाजार भाव से उसकी कीमत आंक कर देखिए.

पेड़ों से ज्यादा मानव जीवन प्याराः SC

बढ़ती जनसंख्या के चलते संसाधन जुटाने के लिए लगाताकर पेड़ काटे जाने पर चिंता जताते हुए सीजेआई बोबडे ने कहा कि जब आप एक हेरिटेज ट्री को काटते हैं, तो इन सभी वर्षों में जितनी आक्सीजन पेड़ से उत्पादित होती है उसके मूल्य की कल्पना करें. उन्होंने इशारा किया कि कैसे मुंबई में आरे कॉलोनी में डिपो बनाने और नागपुर-जबलपुर हाईवे निर्माण के लिए 4000 साल पुराने पेड़ों को काट दिया गया.

पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी सीमा पर 5 ओवरब्रिज बनाने के लिए पेड़ काटे जाने को लेकर इजाजत दिए जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आप ऑक्सीजन कहीं और से खरीदना चाहते हैं तो आपको ऑक्सीजन पेड़ के बराबर मात्रा के लिए भुगतान करना होगा, इसकी तुलना करें. हमारे लिए पेड़ों से ज्यादा मानव जीवन प्यारा है. एक ओर जनता की सुरक्षा और सुविधा है और दूसरी ओर पर्यावरण और जीवन. हमें यह देखना चाहिए कि पर्यावरण के नुकसान को कैसे बचाया जा सकता है?

चार सदस्यीय कमेटी का गठन

सुप्रीम कोर्ट ने चार सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया है जो इनके निर्माण पर होने वाले पर्यावरणीय नुकसान का आकलन करेगी. साथ ही वह यह विकल्प भी देखेगी कि इस नुकसान को किस तरह से कम किया जा सकता है. ये कमेटी 5 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी.

याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट की ओर से पेश प्रशांत भूषण ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए 4000 पेड़ काटना चाहते हैं और ये सारे हेरिटेज ट्री हैं. हाईकोर्ट में इन्होंने कहा था कि निर्माण के लिए 400 पेड़ काटे जाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि ओवर ब्रिज की जगह अंडर ब्रिज बनाया जा सकता है.

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