राजीव कुमार को गिरफ्तारी से राहत, लेकिन CBI के सामने पेश होना होगा: SC

    • 11:09 IST Posted by Mohit Groverममता बनर्जी बोलीं- SC का आदेश हमारी नैतिक जीत
      सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे अपनी नैतिक जीत बताया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे. उन्होंने कहा कि इस देश का कोई बिग बॉस नहीं हो सकता है, सिर्फ लोकतंत्र ही बिग बॉस है. ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की आलोचना करने पर हमारा विरोध होता है. सुप्रीम कोर्ट का आदेश बंगाल की जनता, देश की जनता और मीडिया की जीत है. उन्होंने कहा कि कई मंत्री फोन करके कहते हैं कि ममता बनर्जी के खिलाफ मत बोलें.
    • 11:05 IST Posted by Mohit Grover20 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
      सुप्रीम कोर्ट की ओर से अवमानना मामले में नोटिस जारी कर दिया गया है. इसका जवाब 18 फरवरी तक दाखिल करना होगा. मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी. चीफ जस्टिस ने कहा कि डीजीपी, पुलिस कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी को 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना होगा.

 

    • 11:02 IST Posted by Mohit GroverSC का आदेश- सीबीआई के सामने पेश हों राजीव कुमार
      चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने आदेश दिया है कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होना चाहिए और उन्हें जांच में सहयोग करना चाहिए. हालांकि, इस दौरान सीबीआई राजीव कुमार को गिरफ्तार नहीं कर सकती है. पश्चिम बंगाल की सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीबीआई राजीव कुमार को गिरफ्तार करना चाहती है, जिसपर सीजेआई ने कहा कि आप बहुत ज्यादा कल्पना करते हैं.चीफ जस्टिस ने आदेश दिया है कि पुलिस कमिश्नर को शिलॉन्ग में सीबीआई के सामने पेश होना होगा.

    • 10:53 IST Posted by Mohit Groverराजीव कुमार को नहीं होनी चाहिए पूछताछ में दिक्कत- CJI
      सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि राजीव कुमार को पूछताछ का सामना करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. हम नोटिस के जारी किए बिना कोई अवमानना नहीं कर सकते हैं. अवमानना तय करने से पहले दूसरे पक्ष को भी सुनना होगा.

 

    • 10:48 IST Posted by Mohit Groverअटॉर्नी जनरल बोले- सबूतों से हुई है छेड़छाड़
      सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है, सुदिप्तो रॉय को जम्मू-कश्मीर से गिरफ्तार किया गया. उनके पास से लैपटॉप और सेलफोन बरामद किए गए थे. हमें वो डाटा भी मिला, जो फोरेंसिक को नहीं भेजे गए थे. उन्होंने दावा किया कि जो सबूत सीबीआई को दिए गए वो अधूरे थे. साथ ही कॉल डिटेल की जानकारी भी नहीं दी गई थी. अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सीबीआई ने दर्ज की गई एफआईआर पर कार्रवाई की, एफआईआर रोजवैली के खिलाफ था.

 

  • 10:44 IST Posted by Mohit Groverसीबीआई की दलील- एसआईटी ने सही तरीके से नहीं की जांच
    सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की ओर से अटॉर्नी जनरल ने दलील दी है कि इस मामले में एसआईटी ने जांच सही से नहीं की है. जांच के दौरान टीएमसी से जुड़े लोगों की जांच नहीं की गई है, सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की. समन के आधार पर हम एसआईटी के पास गए, क्योंकि सीबीआई को सभी दस्तावेज नहीं सौंपे गए थे. सीबीआई ने कहा है कि एसआईटी के प्रमुख डीजीपी थे, लेकिन राजीव कुमार ही सारी फंक्शनिंग कर रहे थे.

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