अब घर में कुत्ता पालने के लिए भी लेना होगा लाइसेंस, लगेगा जुर्माना

जानवरों में कुत्ते को सबसे ज्यादा ईमानदार माना जाता है और आमतौर पर हर घर में घरेलू जानवर के तौर पर लोग कुत्ता पालते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि अब आपको कुत्ता पालने के लिए भी लाइसेंस लेना होगा. जी हां जिस तरह कार या बाइक चलाने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत होती है वैसे ही अब कुत्ता पालने के लिए भी नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा.

कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस लेने का यह फरमान दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में सुनाया गया है जहां लोगों को अब कुत्ता पालने के ले लिए नगर निगम से फीस देकर लाइसेंस लेना होगा.

कुत्ता पालने के लिए मिलने वाले लाइसेंस के लिए गाजियाबाद में रह रहे लोगों को पांच हजार रुपये नगर निगम में जमा कराने होंगे. इसके बाद आपको वहां से लाइसेंस जारी किया जाएगा. इस लाइसेंस के रहने पर ही आप अपने घर में पसंदीदा जानवर कुत्ता पाल सकेंगे.

इतना ही नहीं लाइसेंस लेने के बाद अगर आपका कुत्ता सड़क या पार्क में गंदगी फैलाता हुआ पकड़ा गया तो उसके मालिक पर ही 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और नहीं देने पर कार्रवाई भी की जाएगी.

बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव के बाद आरटीओ  में लाइसेंस बनाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है. अब लगता है इस नए फैसले के बाद कुत्ता पालने वालों को भी लाइसेंस लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने होंगे.

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