
भोपाल .मप्र में अब शराब की हर दुकान में अहाते खुलेंगे। अाबकारी विभाग ने इसकी मंजूरी दे दी है। इसके लिए शाॅप संचालक काे लाइसेंस की वार्षिक राशि का सिर्फ कुछ प्रतिशत (10 से 15 लाख रुपए) देना होगा। विभाग की तीन शर्तें भी पूरी करनी हाेंगी। फिर वह शराब दुकान में अहाता खाेल सकेंगे। प्रदेश में 90% देसी शराब की दुकानों में अहाते हैं, लेकिन कुल 1061 विदेशी शराब की दुकानों में से 800 बिना अहातों के चल रही हैं। उल्लेखनीय है कि पिछली भाजपा सरकार ने अहाताें के प्रस्ताव काे राेक लिया था। जबकि कांग्रेस सरकार की दाे माह पहले हुई कैबिनेट में पेश हाेने के पहले यह प्रस्ताव राेक दिया गया था। लेकिन, अब इसे मंजूरी दे दी गई है।अब ’आॅफ शाॅप’ की जगह मप्र में हर शराब की दुकान ‘आॅन शाॅप’ कहलाएगी। इन्हें ‘शाॅप बार लाइसेंस’ कहा जाएगा। राज्य सरकार को उम्मीद है कि इससे खजाने में सालाना 500 करोड़ रुपए आएंगे।
शर्ताें के साथ मंजूरी
‘अहातों को मंजूरी देने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसे एैच्छिक रखा गया है, लेकिन शर्तों के साथ मंजूरी मिलेगी।’
– मनू श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, वाणिज्यिककर एवं आबकारी विभाग
कितनी फीस : 2 से 5% तक
वार्षिक लाइसेंस शुल्क फीस
2 करोड़ रुपए तक 5%
2 से 5 करोड़ तक 3%
5 करोड़ से अधिक 2%
(दो करोड़ रुपए तक तो 5% लगेगा, इसके बाद की राशि पर 3% शुल्क देना होगा)
ये रहीं तीन शर्तें
1. अहाता शराब दुकान से सटा हो।
2. एसी व स्वच्छ पानी की मशीन लगी हाें।
3. टाॅयलेट और अन्य सुविधाएं साफ हों।
सरकार का तर्क : आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी कई एेसी दुकानें हैं, जिनके बाहर शराब पीने वाले लोग खड़े रहते हैं। सड़क किनारे गाड़ियों में भी यही स्थिति रहती है। इससे अनावश्यक विवाद हाेता है। इसीलिए शुल्क लेकर अहातों की मंजूरी दी जाएगी। यह ऐच्छिक है, लेकिन जो बिना फीस दिए अहाता चलाता मिला ताे उनका लाइसेंस रद्द होगा।