हैदराबाद एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. महिला डॉक्टर दिशा के साथ हुए गैंगरेप और मर्डर केस में चारों आरोपियों का एनकाउंटर किया गया था. इस मामले में पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और मामले की जांच करने के लिए एक याचिका दायर की गई थी.
एनकाउंटर में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन
सुप्रीम कोर्ट के वकील जी एस मणि ने इस मामले में याचिका दाखिल की थी. याचिका में एनकाउंटर की निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई है. साथ ही इस मामले में साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार और एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया है.
बदले की भावना से नहीं होता है न्याय
बता दें कि 7 दिसंबर को हैदराबाद में गैंगरेप के आरोपियों के एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने बड़ा बयान दिया था. उन्होंने गैंगरेप के आरोपियों के एनकाउंटर में मारे जाने की घटना की आलोचना की थी. जोधपुर में एक कार्यक्रम में जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने कहा था कि न्याय कभी भी आनन-फानन में किया नहीं जाना चाहिए. उन्होंने कहा था कि अगर न्याय बदले की भावना से किया जाए तो अपना मूल चरित्र खो देता है.