बलात्कार मामले में पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना दोषी करार, 2 अगस्त को सजा सुनाएगी अदालत

कर्नाटक में हासन के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के मामले में बेंगलुरु की विशेष अदालत ने शुक्रवार को दोषी ठहराया है.

अदालत इस मामले में 2 अगस्त को सजा सुनाएगी.

निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने यह फ़ैसला एफ़आईआर दर्ज होने के 14 महीने बाद सुनाया है.

प्रज्वल रेवन्ना के ख़िलाफ़ हासन ज़िले के एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन में पहला मामला दर्ज किया गया था.

हासन जेडीएस का गढ़ है और प्रज्वल रेवन्ना पार्टी प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते हैं.

प्रज्वल के ख़िलाफ़ पहली एफ़आईआर 28 अप्रैल को एक महिला की शिकायत पर दर्ज की गई थी.

इसके बाद महिला का परिवार अपना घर छोड़कर कहीं और चला गया था.

उस समय महिला के एक पड़ोसी ने बताया था, “वह रेवन्ना के घर पर घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थीं. कुछ वीडियो वायरल होने लगे और फिर हमें उनके घर पर ताला लगा मिला. हमें नहीं पता कि वह कब गईं.”

पीटीआई के मुताबिक, प्रज्वल रेवन्ना को विशेष अदालत ने उनके ख़िलाफ़ दर्ज चार यौन शोषण और बलात्कार के मामलों में से एक में दोषी ठहराया है.

वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक नायक ने बताया, विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट शनिवार को सजा का ऐलान करेंगे.

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