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दिवाली: सिर्फ 2 घंटे के लिए जला पाएंगे पटाखे ,SC का बड़ा फैसला

पिछले साल पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध की याचिका 3 बच्चों की ओर से दायर की गई थी. याचिका में कहा गया था कि इन बच्चों के फेफड़े दिल्ली में प्रदूषण के कारण ठीक से विकसित नहीं हो सके हैं.

दिवाली से पहले पटाखों की बिक्री को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया. सर्वोच्च अदालत ने देश में कुछ शर्तों के साथ पटाखा बिक्री को मंजूरी दे दी है. कोर्ट ने कहा है कि कोशिश की जाए कि कम प्रदूषण वाले पटाखों का इस्तेमाल हो ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंच पाए.

यानी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद साफ है कि इस दिवाली पर देश में पटाखों की गूंज जरूर सुनाई देगी और लोग धमाकेदार अंदाज में दिवाली मना पाएंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा फोड़ने के लिए समयसारिणी जारी कर दी है. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, दिवाली पर लोग रात 8 बजे से 10 बजे तक, क्रिसमस और न्यू ईयर पर रात 11.45 बजे से 12.15 बजे तक ही पटाखे बजा पाएंगे. इसके अलावा कोई भी विक्रेता ऑनलाइन पटाखे नहीं बेच पाएगा.

जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने बीते 28 अगस्त को इस मसले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ताओं के अलावा पटाखा व्यापारी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समेत एनजीओ के पक्ष जाने थे. बेंच ने सुनवाई के दौरान अपनी टिप्पणी में कहा था कि स्वास्थ्य के अधिकार और व्यापार में सामंजस्य बैठाने की जरुरत है.

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