अमित शाह ने गांधीजी को कहा था चतुर बनिया, अब भोपाल की अदालत में 4 सितंबर को होगी सुनवाई
इससे पूर्व मामले की सुनवाई नसरूल्लागंज, जिला सीहोर में की जा रही थी
राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी को चतुर बनिया कहने पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ राजनेताओं के लिए गठित भोपाल की विशेष अदालत में सुनवाई 4 सितंबर को होगी। इससे पूर्व मामले की सुनवाई नसरूल्लागंज, जिला सीहोर में की जा रही थी। दरअसल, याचिकाकर्ता मनोहरलाल गुप्ता ने नसरूल्लागंज मजिस्ट्रेट कोर्ट में शाह के खिलाफ मानहानि प्रकरण दाखिल किया था। इस मामले पर सुनवाई करते हुए मानहानि याचिका 27 अक्टूबर 2017 को यह कहकर खारिज कर दी गई थी कि यह घटना रायपुर (छत्तीसगढ़) की है, इसलिए उन्हें सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है।
निचली अदालत द्वारा याचिका खारिज किए जाने पर गुप्ता ने फैसले के खिलाफ नसरूल्लागंज, सीहोर के अपर-सत्र न्यायाधीश रईस खान की अदालत में पुनरीक्षण याचिका पेश की थी, जहां से इसे राजनेताओं के मामलों के लिए भोपाल में गठित विशेष अदालत में स्थानांतरित किया गया। इस मामले में अब विशेष अदालत पुनरीक्षण याचिका पर पंजीयन किए जाने संबंधी दोनों पक्षों के तर्कों की सुनवाई कर फैसला लेगी कि उन्हें मामले की सुनवाई किए जाने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है या नहीं।
क्या है मामला: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने 10 जून 2017 को रायपुर, छत्तीसगढ़ में एक सभा को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी को चतुर बनिया कहकर संबोधित किया था। इसी बात को लेकर याचिकाकर्ता मनोहरलाल गुप्ता ने नसरूल्लागंज मजिस्ट्रेट कोर्ट में शाह के खिलाफ मानहानि प्रकरण दाखिल किया था।