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कमलनाथ सरकार ने किया गौ गुंडों का इंतेज़ाम

मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 में एक संशोधन लेकर आ रही है, जिसमें व्यक्तियों या संपत्तियों पर कथित गोरक्षकों के हमले को गंभीर अपराध की श्रेणी में लाया जाएगा. इसके बाद मध्य प्रदेश इस तरह का कानून लाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा. इस मकसद से लाए जा रहे प्रस्तावित संशोधन को अधिनियम में धारा 6सी के तौर पर शामिल किया जाएगा.

इसका उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को कम से कम छह महीने और अधिकतम तीन साल के कारावास की सजा हो सकती है. लेकिन अगर यह उल्लंघन किसी गैरकानूनी रूप से एकत्र भीड़ ने किया है तो मामले में नामजद हर व्यक्ति को कम से कम एक साल और अधिकतम पांच साल के कारावास और 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा हो सकती है.

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इसमें अपराध के लिए उकसाने वाले को भी अपराध करने वाले के बराबर ही दंड का प्रावधान है. संशोधन में गोरक्षा के नाम पर किसी व्यक्ति अथवा उसकी संपत्ति को नुक्सान पहुंचाने की कोशिश के लिए भी दंड का प्रावधान रखा गया है. इसमें सजा आधी हो जाएगी. वहीं, दूसरी बार या बार-बार इस तरह का अपराध करने वालों को पहली बार के मुकाबले दोगुना दंड भुगतना पड़ेगा.

इस विधेयक को मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 26 जून को मंजूरी दे दी थी और अब इसे 8 जुलाई से शुरू होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा. राज्य कांग्रेस की प्रवक्ता शोभा ओझा का कहना था कि ”बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आ रहे थे जिसमें किसी खास पार्टी से जुड़े गुंडे गोरक्षा के नाम पर कानून अपने हाथ में ले रहे थे. कानून में संशोधन के जरिए ऐसे तत्वों से निबटने में मदद मिल सकेगी.” उनका दावा था कि पिछले पांच साल में देश भर में गो रक्षा के नाम पर 150 लोगों को पीट-पीटकर मार दिए जाने के मामले सामने आए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने भी सितंबर 2017 में राज्यों से कहा था कि वे गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा पर रोक लगाएं. रोचक बात यह है कि गोरक्षा के नाम पर हत्याओं के मामले उत्तर प्रदेश, झारखंड और राजस्थान से तो सामने आते रहे हैं लेकिन मध्य प्रदेश में इसके ज्यादा मामले नहीं हुए हैं. आखिरी बड़ा मामला मई 2018 में सतना में हुआ था जब वहां रियाज खान नाम के व्यक्ति को गोमांस ले जाने के संदेह में भीड़ ने पीटकर मार डाला था. ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार क्यों कानून में संशोधन करने पर मजबूर हुई?

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कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि इस साल फरवरी में मध्य प्रदेश सरकार की उस समय खासी किरकिरी हुई जब खंडवा और मालवा जिलों में कथित गो-तस्करों के खिलाफ रासुका लगा दी गई थी. राज्य सरकार ने उस वक्त कहा था कि पुलिस कार्रवाई न करती तो सांप्रदायिक तनाव बढऩे का खतरा था. लेकिन तभी सरकार पर इस बात का भी दबाव बढ़ गया था कि वह गोरक्षकों के खिलाफ भी सख्ती बरते. ठ्ठ

मध्य प्रदेश में आखिरी कोई बड़ा मामला मई 2018 में आया था जब सतना में गोमांस ले जाने के संदेह में भीड़ ने रियाज खान को पीट-पीटकर मार डाला था

5 साल की जेल और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा तय की गई है गोरक्षा के नाम पर भीड़ के हाथों हुई हिंसा के जुर्म में. कम से कम सजा एक साल की जेल. एक व्यक्ति के मामले में सजा 3 साल की जेल और 25,000 रुपए जुर्माना. इसमें कम से कम ६ माह की जेल की सजा का प्रावधान है

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