ग्रेटर नोएडा में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं और क्रिसमस समेत अन्य पर्वों पर असामाजिक तत्वों की तरफ से व्यवस्था भंग की आशंका के चलते दो माह के लिए धारा-144 लागू कर दी गई है।
आदेश में चेतावनी दी गई है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।अपर जिलाधिकारी दिवाकर सिंह ने सोमवार को आदेश जारी किया कि तीन दिसंबर से अपनी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद में दो माह के लिए धारा-144 लागू कर दी है।
जिसमें कहा गया है कि बिना अनुमति के आम सभा में लाउडस्पीकर का प्रयोग, रैली, रोड शो और धरना-प्रदर्शन का आयोजन नहीं कर पाएंगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पुतला नहीं जलाएंगे।
कोई भी व्यक्ति शस्त्र प्रदर्शन नहीं करेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर देवी-देवता या अन्य किसी प्रतिमा की स्थापना नहीं की जाएगी। परीक्षाओं के दौरान 100 मीटर की परिधि में तेज आवाज वाले यंत्रों का इस्तेमाल नहीं होगा।