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महापौर / अध्यक्षो के दावेदारों को वार्ड पार्षद का चुनाव जीतना अनिवार्य !

भोपाल : मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव कोरोना संक्रमण और ग्वालियर हाईकोर्ट के आरक्षण के फैसले के चलते फिलहाल बढ़ गए है।

इसी बीच शिवराज सरकार ने महापौर/अध्यक्षों के पद का चुनाव  सीधे जनता से कराने की बजाय पार्षदों से कराने का निर्णय लिया है। शासन ने  सीधे चुनाव कराने सम्बन्धी विधेयक वापिस ले लिया है।

अब महापौर और नगर पालिका/ पंचायतों के अध्यक्षो के दावेदारों को वार्ड पार्षद का चुनाव जीतना अनिवार्य रहेगा। 

मार्च 2021 के महीने में हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने महापौर और अध्यक्षों के आरक्षण पर रोक लगा दी थी।

जिसके बाद अब शिवराज सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। इसके लिए शिवराज सरकार जल्दी विशेष अनुमति याचिका SLP दायर करेगी।

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