कहां निकलता है घर का गंदा पानी? 2021 की जनगणना में पूछे जाएंगे ऐसे सवाल

नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA), नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (NRC) को लेकर देश में इन दिनों बहस छिड़ी हुई है. केंद्र सरकार धीरे-धीरे इस ओर कदम बढ़ा रही है, तो विपक्ष तीनों ही विषय का विरोध कर रहा है और इसे बांटने वाला करार दे रहा है. इस बीच 2021 में होने वाली जनगणना की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं. मोदी कैबिनेट ने मंगलवार को जनगणना, NPR अपडेट को मंजूरी दे दी है.

अगर आप सोच रहे हैं कि जनगणना के वक्त क्या सवाल पूछे जा सकते हैं? क्या आपको कुछ कागजात इकट्ठा करने होंगे. ऐसे में हम आपको बताते हैं कि 2021 की जनगणना होते वक्त आपसे किस तरह के सवाल होंगे. सेंसस इंडिया की वेबसाइट http://www.censusindia.gov.in पर जनगणना 2021 का फॉर्म डाल दिया गया है, जिसमें पूरी जानकारी दी गई है.

गौरतलब है कि हर दस साल में देश की जनसंख्या की गिनती की जाती है, पिछली बार जनगणना 2011 में हुई थी. अब अप्रैल, 2020 से इसपर काम शुरू हो जाएगा, इस दौरान ट्रेनिंग चलेगी और फिर 2021 तक जनगणना का काम पूरा होगा. सेंसस इंडिया की तरफ से जो फॉर्म दिया गया है, उसमें दो साइड हैं. साइड A, साइड B.

जानें जनसंख्या के दौरान कौन-से सवाल पूछे जा सकते हैं?

1.    भवन संख्या

2.    जनगणना मकान नंबर

3.    मकान का फर्श, छत, दीवार की सामग्री

फर्श कैसा है: (मिट्टी/टाइल/मार्बल)

दीवार कैसी है: कच्ची/पक्की

4.    मकान के उपयोग का पता

5.    परिवार संख्या

6.    परिवार के मुखिया का नाम

7.    मकान के स्वामित्व की स्थिति

8.    परिवार के रहने के लिए कितने कमरे?

9.    पेयजल का मुख्य स्त्रोत

10.    प्रकाश का मुख्य स्त्रोत

11.    शौचालय की सुलभता

12.    गंदी नाली का पानी किस तरह निकलता है

13.    घर के परिसर में नहाने की सुविधा है या नहीं?

14.    रसोई घर, LPG/PNG का कनेक्शन है या नहीं?

15.    खाना पकाने के लिए प्रमुख ईंधन क्या है?

16.    रेडियो/ट्रांजिस्टर/मोबाइल/स्मार्टफोन

17.    टेलीविजन/डिश/फ्री डिश

18.    इंटरनेट है या नहीं

19.    लैपटॉप/कंप्यूटर

20.    साइकिल/स्कूटर/मोटर साइकिल

21.    कार/जीप/वैन

22.    परिवार के सदस्य बैंकिंग सेवा का उपयोग करते हैं?

23.    मोबाइल नंबर/फोटो

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आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा जनसंख्या के लिए करीब 8700 करोड़ का बजट भी पास किया गया है, इसके साथ ही नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) को अपडेट करने की प्रक्रिया को भी मंजूरी दे दी गई है. हालांकि, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि NPR, NRC का ही एक हिस्सा है, ऐसे में इसे लागू नहीं किया जा सकता है.

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सरकार की ओर से सफाई दी गई है कि NPR-NRC अलग हैं और ना ही इसका किसी की नागरिकता से कोई लेना-देना है. बता दें कि NPR पहली बार 2010 में तैयार किया गया था. इसके दो प्रमुख उद्देश्य बताए गए थे. पहला- देश के सभी निवासियों के व्यक्तिगत ब्योरे का इकट्ठा करना. दूसरा-ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के 15 साल और इससे ज्यादा उम्र के सभी निवासियों के फोटोग्राफ और अंगुलियों की छाप लेना.






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