POK से डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले भारत में नहीं कर पाएंगे प्रैक्टिस

मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया  ने एक अहम फैसला लेते हुए पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर (POK) के किसी भी मेडिकल इंस्टिट्यूट से पढ़ाई करने वाले लोगों के भारत में प्रैक्टिस करने पर रोक लगा दी है। एमसीआई की तरफ से जारी पब्लिक नोटिस में कहा गया है ‘पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर और लद्दाख’ (POJKL) में स्थित किसी मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करने वाला शख्स भारत में मॉडर्न मेडिसिन का पढ़ाई नहीं कर सकेगा।

एमसीआई के नोटिस में कहा गया है, ‘सूचित किया जाता है कि केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का पूरा क्षेत्र भारत का अभिन्न हिस्सा है। पाकिस्तान ने इसके हिस्सों पर अवैध और जबरन कब्जा किया हुआ है। नियम के हिसाब से पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में स्थित किसी भी मेडिकल संस्थान को आईएमसी ऐक्ट 1956 के तहत अनुमति/मान्यता जरूरी है। POJKL के किसी भी मेडिकल कॉलेज को यह अनुमति नहीं दी गई है।’

नोटिस में आगे कहा गया है, ‘लिहाजा, अवैध रूप से भारत के हिस्सों पर कब्जा किए गए इन इलाकों में स्थित किसी भी मेडिकल कॉलेज से कोई क्ववॉलिफिकेशन लेने वाला शख्स भारत में मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस के लिए इंडियन मेडिकल काउंसिल ऐक्ट 1956 के तहत पंजीकरण नहीं करा सकता।’

Leave a Reply