CAA के समर्थन पर पानी रोके जाने का किया था ट्वीट, BJP सांसद पर दर्ज हुआ मुकदमा

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सांसद शोभा करंदलाजे ने एक ट्वीट किया था. इस ट्वीट में उन्होंने दावा किया था कि केरल के मलप्पुरम में नागरिकता संशोधन विधेयक का समर्थन करने के कारण कुछ हिंदू परिवारों का पानी रोक दिया गया है. सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के लिए अब केरल पुलिस ने बीजेपी सांसद के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 (ए) के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

बीजेपी सांसद और अन्य के खिलाफ यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के वकील और मलप्पुरम के मूल निवासी सुभाष चंद्रन केआर की शिकायत पर दर्ज किया गया है. पुलिस ने शोभा करंदलाजे को मुख्य आरोपी बनाया है, वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के आनुसांगिक संगठन सेवाभारती के गणेश और अन्य को भी अभियुक्त बनाया गया है.

क्या हैं आरोप

बीजेपी सांसद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकील सुभाष चंद्रन की शिकायत में धार्मिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने की कोशिश का आरोप लगाया गया है. शिकायत में अधिवक्ता ने कहा है कि उनके मूल स्थल कुट्टीपुरम को लेकर सांसद ने फेक नैरेटिव पर आधारित ट्वीट किया है, जो सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाला है.

क्यों लगती है धारा 153 (ए)

आईपीसी की धारा 153 (ए) धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने से संबंधित है. बीजेपी सांसद के ट्वीट के बाद मलप्पुरम के कुट्टीपुरम पंचायत में सीएए का समर्थन करने के कारण हिंदू परिवारों को पानी नहीं दिए जाने की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से फैली.

पुलिस ने क्या कहा?

इस संबंध में कुट्टीपुरम पुलिस का कहना है कि लगभग एक वर्ष से इलाके के लोग जल संकट से जूझ रहे हैं. पुलिस के अनुसार एक व्यक्ति के निजी बोरवेल से लोग पानी ले रहे थे. यह मोटर कृषि कार्य के लिए लिया गया था. केएसईबी ने किसान को चेतावनी दी थी कि किसी अन्य प्रायोजन के लिए इसका उपयोग करने पर उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा. उसने पंप बंद कर दिया. पुलिस अधिकारी ने कहा कि सेवाभारती की टीम ने यह फर्जी कहानी गढ़ी. सेवाभारती के लोग पिछले दो दिन से टैंकरों में पानी उपलब्ध करा रहे थे.

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