BSP सांसद अतुल राय को SC से राहत, परोल पर रोक से इनकार

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सांसद अतुल राय को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को अतुल राय को 31 जनवरी तक सांसद पद की शपथ लेने की इजाजत दे दी है.

इस फैसले के साथ ही निर्वाचित सांसद अतुल राय को 2 दिनों के लिए मिली कस्टडी परोल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

पीड़िता ने लगाई थी याचिका

दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश देते हुए बीएसपी सांसद अतुल राय को सांसद के पद की शपथ लेने के लिए दो दिनों की कस्टडी परोल दी. हाई कोर्ट के इसी आदेश को पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

एक रेप पीड़िता ने गुजरे मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के सांसद अतुल राय पैरोल रद्द करने की मांग की थी. पीड़िता ने हाई कोर्ट के आदेश को देश की सबसे बड़ी अदालत में चुनौती दी थी.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सांसद अतुल राय को बतौर सांसद शपथ लेने के लिए 2 दिनों की कस्टडी पैरोल दे रखी है. अतुल राय कल यानी शुक्रवार (31 जनवरी) को शपथ लेंगे. हाई कोर्ट ने दो दिनों के लिए (30 और 31 जनवरी) पैरोल दी है.

शपथ लेने के बाद वापस जेल जाएंगे राय

बीएसपी सांसद अतुल राय एक छात्रा से रेप के आरोप में जेल में बंद हैं. वह उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी लोकसभा सीट से सांसद हैं.

अतुल राय के संसद सदस्य पद की शपथ लेने के लिए कोर्ट ने पैरोल को मंजूर कर लिया था. जमानत अर्जी खारिज होने के बाद शपथ के लिए अतुल राय ने पैरोल की अर्जी दाखिल की थी.

अतुल राय 31 जनवरी को शपथ लेंगे और इसके अगले दिन उन्हें फिर से जेल पहुंचाया जाएगा. शपथ न होने की वजह से अतुल राय की सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा था. लोकसभा सचिवालय की चिट्ठी पर अतुल राय को राहत मिली.






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