वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का किया ऐलान, 15,000 से कम सैलरी वालों को मिलेगा फायदा

NirmalaSitaraman

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana) की घोषणा की.

कोरोना संकट में अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने के लिए मोदी सरकार ने एक और राहत पैकेज देने का ऐलान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana) की घोषणा की. इस योजना के तहत देश में तेजी से नौकरियों के मौके बढ़ेंगे. राहत पैकेज के तहत आत्मनिर्भर रोजगार योजना के तहत देश के संगठित क्षेत्र में ज्यादा रोजगार उत्पन्न होेंगे. असंगठित क्षेत्र को भी संगठित करने पर काम होगा. आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत 12 उपायों की घोषणा होगी.

वित्त मंत्री ने कहा, संगठित क्षेत्र में रोजगार को बल मिलेगा. पंजीकृत ईपीएफओ (EPFO) प्रतिष्ठान से जुड़ने वाले कर्मचारी को इसका फायदा होगा. इससे उन लोगों का फायदा मिलेगा जो पहले ईपीएफओ से नहीं जुडे थे या जिनकी नौकरी 1 मार्च से 30 सितंबर तक नौकरी चली गई हो. यह 1 अक्टूबर 2020 से लागू होगी. यह 30 जून 2021 तक लागू होगी.

15,000 से कम सैलरी वालों को भी मिलेगा फायदा

नया कर्मचारी ईपीएफओ रजिस्टर्ड संस्था में काम करना शुरू करता है तो उसे 15,000 रुपये से कम की सैलरी मिलती है तो उन्हें इस स्कीम का लाभ मिलेगा. 1 मार्च 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 के बीच जिनकी नौकरी चली गई थी और एक अक्टूबर के बाद उन्हें फिर से रोजगार मिला गया तो भी उन्हें सरकार की इस स्कीम का लाभ मिलेगा. ऐसे कर्मचारियों की सैलरी भी 15,000 रुपये प्रति महीने से कम होनी चाहिए.

केंद्र सरकार अगले दो साल तक सब्सिडी देगी. जिस संस्था में 1000 तक कर्मचारी हैं, उसमें 12 फीसदी कर्मचारी और 12 फीसदी नियोक्ता हिस्सा केंद्र देगी. 1000 से अधिक कर्मचारियों वाली संस्थाओं में केंद्र कर्मचारी के हिस्से का 12 फीसदी देगा. 65 फीसदी संस्थाएं इसमें कवर हो जाएंगी.

क्या हैं शर्तें
>> संस्थाएं जिनके 50 से ज्यादा कर्मचारी है उन्हें कम से कम 5 नए कर्मचारियों को नौकरी पर रखना होगा तभी इस योजना का लाभ मिलेगा.

>> नया कर्मचारी ईपीएफओ रजिस्टर्ड संस्था में काम करना शुरू करता है तो उसे 15,000 रुपये से कम की सैलरी मिलती है तो उन्हें इस स्कीम का लाभ मिलेगा.

>> वित्तमंत्री ने कहा कि ऐसे कंपनियों को सरकार सब्सिडी देगी जो ज्यादा से ज्यादा से रोजगार मुहैया कराएंगे.

ESGLS 31 मार्च 2021 तक बढ़ा
इसके अलावा, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीजीएलएस) को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है. इसके तहत 20 फीसदी कार्यशील पूंजी देने का प्रावधान है। इसके तहत कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाता है.

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